Varanasi News : वाराणसी के निवासियों को हाउस टैक्स जमा करने पर 10% के छूट मिलेगी। नगर निगम क्षेत्र में गृहकर में छूट की मांग भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश काफी दिनों से कर रहे थे। उन्होंने मेयर अशोक तिवारी को एक पत्र भी लिखा था और गृहकर में छूट की मांग की थी। इस पत्र के बाद मेयर अशोक तिवारी ने इस पर तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह छूट 3 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दी जाएगी।

मेयर अशोक तिवारी ने कहा कि हर साल की तरह से इस बार भी जिन लोगों ने हाउस टैक्स नहीं दिया है, उन्हें यह डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, जिन्होंने अपना हाउस टैक्स समय से जमा करा दिया है, उन्हें अगले साल के टैक्स में 10% की छूट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी भवन स्वामी अपने घर का गृहकर जमा करता है, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के गृहकर पर उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। शहर के 2.18 लाख गृह स्वामियों को गृहकर में 10 प्रतिशत छूट का फायदा मिलेगा।
ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं टैक्स
वाराणसी के नगर निगम द्वारा ऑनलाइन गृहकर जमा करने की भी सुविधा दे दी गई है। कोई भी भवन स्वामी नगर निगम वाराणसी के वेबसाइट http://www.nnvns.org.in पर जाकर अपने भवन का टैक्स जमा कर सकता है। नगर आयुक्त शिपू गिरि ने शहर के लोगों से अपील कर कहा गया कि 30 सितंबर तक हाउस टैकस जमाकर छूट का लाभ उठाएं।
बढ़ेगा नगर निगम का राजस्व
महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन की मंशा है कि हर भवन स्वामी से कर जमा कराया जाए। इसमें 10 प्रतिशत की छूट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका फायदा शहरवासियों को भी मिलेगा साथ ही साथ नगर निगम का राजस्व भी बढ़ जाएगा।