लाहौर. पाकिस्तान (Pakistan) के लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पंजाब प्रांत में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में सुनवाई थी.
इमरान खान (70) ने शनिवार को याचिका दायर की थी. एक दिन पहले उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) से जमानत पर रिहा किया गया था. सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख खान की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा. इसके जवाब में खान के वकील ने कहा कि वह पूर्वाह्न 11 बजे अदालत में पेश होंगे. खान के खिलाफ ये मामले पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज हुए हैं. 70 वर्षीय खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) से जमानत पर रिहा होने के एक दिन बाद शनिवार को याचिका दायर की थी.
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को लेकर देश में मौजूदा सरकार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों के बीच तनातनी का माहौल कई दिनों से बनी हुई है. इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाक रेंजर्स की टीम ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से उनके समर्थकों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया था
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है. देश में कई जगहों पर आगजनी और जानमाल का भारी नुकसान हुआ है. प्रदर्शनकारियों का मुख्य निशाना देश की आर्मी ही थी, क्योंकि उनका मानना था इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे सेना का ही हाथ है.
हालांकि, इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दे दिया था, जिसके बाद शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व पीएम को दो हफ्ते की जमानत दे दी. इसके बाद भी इमरान खान को गिरफ्तारी का डर सता रहा है. उनके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज हैें, जिसको लेकर शहबाज शरीफ की सरकार उनको गिरफ्तार करना चाहती है. इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी को को भी अल कादिर ट्रस्ट केस में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
इमरान खान की रिहाई वाले फैसले पर पीएम शहबाज शरीफ ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई ऐसी की है, जैसे वो लाडले हैं. इसके अलावा सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने चीफ जस्टिस को धमकी दी थी कि जैसे आज देश जल रहा है, वैसे ही कल आपका घर जलेगा.
पाकिस्तान में सेना ने बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है इमरान समर्थकों का ‘दमन’
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यह अंदेशा सही साबित हुआ है कि सेना उनके उन समर्थकों के खिलाफ आर्मी एक्ट लागू कर देगी, जो नौ मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इमरान खान ने रविवार को एक ट्विट में कहा था कि उनके समर्थकों के बड़े पैमाने पर दमन की तैयारी की जा रही है और इसके लिए आर्मी एक्ट का सहारा लिया जाएगा। सेना नेतृत्व ने सोमवार को एलान किया कि नौ मई को हुई ‘गुंडागर्दी’ की योजना बनाने वालों, उसे भड़काने वालों और उसे अंजाम देने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सेना के बयान में ‘योजना बनाने वालों’ के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। इसे इस बात का संकेत समझा गया है कि खुद इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बड़े नेताओं को इस मामले में फंसाया जाएगा।