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नई दिल्ली: 2016 की नोटबंदी के बाद मची अफरातफरी इस बार भी पिछली बार की तरह कुछ लोगों को काफी परेशानी हो रही है. यह साफ है कि इस बार रोक तुरंत प्रभाव से नहीं लगाई गई है और इस बार 2000 रुपये के नोट पर आगामी तारीख के बाद प्रचलन पर रोक लगाई जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने 2000 रुपये के नोट को वापस लिये जाने के संबंध में कहा कि यह ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत किया जा रहा है. उन्होंने सोमवार को दिए बयान में कहा, “मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि यह रिजर्व बैंक की करेंसी मैनेजमेंट प्रणाली का हिस्सा है.” उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक क्लीन नोट पॉलिसी का अनुसरण कर रहा है. समय-समय पर आरबीआई किसी एक सीरीज के नोट को चलन से बाहर कर देता है और उसकी जगह नए नोट जारी करता है.

गवर्नर ने कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 27 के तहत रिजर्व बैंक ऐसे नोट जारी नहीं कर सकता जो बहुत खराब स्थिति में हों. उन्होंने कहा, “इसी धारा के तहत रिजर्व बैंक बहुत लंबे समय से क्लीन नोट पॉलिसी का अनुसरण कर रहा है. इसलिए रिजर्व बैंक समय-समय पर किसी खास सीरीज के नोट को चलन से बाहर करके उनकी जगह नए नोट जारी कर देता है.” उन्होंने कहा कि आम बैंकिंग प्रणाली में भी जो नोट खराब हो जाते हैं उन्हें वापस कर दिया जाता है और उसकी जगह फ्रेश नोट जारी होते हैं.

2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 2000 रुपये के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे. इसके बाद अब इन नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है. हालांकि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और 30 सितंबर 2023 तक ये बैंकों में आसानी से जमा और एक्सचेंज किए जा सकते हैं.

शक्तिकांत दास का कहना है कि नोट बदलने के लिए आपके पास काफी समय है. इसलिए यह जरूरी है कि आप लोग नोट बदलने में किसी तरह की अफरातफरी न करें. अगर कोई परेशानी आती है तो आरबीआई उसे सुनेगा. पुराने नोट बदलने के लिए लगाई पाबंदी के तहत किसी तरह की दिक्कत जनता को न हो, इसका ध्यान भी रखा गया है. 

पहले भी हो चुका है ऐसा
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है. उन्होंने कहा, “इसी तरह से 2013-14 में उन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था जो 2005 से पहले छापे गए थे. उस समय भी लोगों को बैंक आकर नोट बदलने का सुझाव दिया गया था. इसी तरह से इस बार 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर किये जा रहे हैं लेकिन यह अमान्य नहीं होंगे.”

बैंक करें पुख्ता इंतजाम
उधर, आरबीआई ने सोमवार को सभी बैंकों को संबोधित करते हुए कुछ निर्देश जारी किये. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे 23 मई से नोट बदलने की सुविधा बैंक में सभी काउंटरों पर मिलनी चाहिए. यह ठीक उसी तरह होना चाहिए जैसा पहले किया जा रहा था. इसके अलावा बैंक लोगों के बैठने या खड़े होने के लिए छायेदार जगह का इंतजाम करें और गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था भी करें

एसबीआई का सर्कुलर
इससे पहले एसबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर अपनी सभी शाखाओं को बताया था कि 2000 रुपये के 10 नोट एक बार में बदलने के लिए किसी तरह की आईडी या फॉर्म की आवश्यकता नही होगी. आम लोग बैंक में आकर बगैर किसी कागजी कार्रवाई के 20,000 रुपये तक बदल सकते हैं

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