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Azam Khan News : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam khan) को भड़काऊ भाषण (Hate Speech Case) के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. शनिवार को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की थी.

इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आचार संहिता के लागू होने के बावजूद आजम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। आजम खान पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था।

सजा पर क्या बोले बीजेपी विधायक

आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है. रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि “यह तो होना ही था, हमेशा हमने सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी. हमें पूरा विश्वास है कुछ समय बाद जो फैसला आएगा, वो फैसला देश के लिए नजीर साबित होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए जो न्यायपालिका को या किसी पॉलिटिकल लीडर को कुछ नहीं समझते थे इस फैसले से उनकी जुबान पर ताला लगेगा. मुझे पूरा विश्वास है इस मामले में अधिक से अधिक सजा होगी.”

आजम को किन धाराओं में कितनी हुई सजा?

आज़म खान पर 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 – G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी आज़म खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गये थे. 

-505(1)b में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा
-171-जी में 500/ का जुर्माना एक माह की जेल
-125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा।

जिस केस में आजम की विधायकी गई, उसी में हुए थे बरी

इससे पहले 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधायक चुने गए थे।

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