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Supreme Court On The Kerala Story: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर लगी रोक के खिलाफ फिल्म निर्माताओं द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 मई) को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म पर रोक लगा दी थी. वहीं, तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों में इसे नहीं दिखाया जा रहा है. 

मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी.” सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी. 

सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान फिल्म मेकर्स के वकील हरीश साल्वे ने कहा, ”5 मई को फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट के बाद रिलीज हुई. पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर रोक लगा दी. तमिलनाडु में भी फिल्म नहीं दिखाने दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को रद्द कर चुका है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह चुका है.’

तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है। SC ने तमिलनाडु सरकार से ‘द केरला स्टोरी’ प्रदर्शित करने वाले थिएटरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों को बताने के लिए कहा है। बता दें कि तमिलनाडु में भी इस फिल्म पर बैन लगा हुआ है।

ममता सरकार से पूछा सवाल

सीजेआई ने आगे कहा कि फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। सीजेआई ने सरकार से पूछा कि आप इस फिल्म को चलने क्यों नहीं देना चाहते हैं? फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ चल रही है। 

बंगाल में फिल्म पर लगा है बैन

बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने द केरल स्टोरी पर बैन लगा रखा है। सरकार का कहना है कि इस फिल्म से लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो सकता है और राज्य में माहौल खराब हो सकता है।

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