नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी (APP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को करीब 1 साल बाद शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दे दी है. वे 31 मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पी.एस. राजू ने कहा, ‘हम स्वास्थ्य आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे रहे हैं. इस दौरान वे निजी हस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं. जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करें.
जमानत की इन शर्तों पर सत्येंद्र जैन की रिहाई
सुनवाई के दौरान वैकेशन बेंच के जज ने साफ किया कि ये सशर्त जमानत है. इस दौरान सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें. कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर न जाएं. जो इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाए. इतना ही नहीं, जज ने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान जारी न करें. इस मामले में 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. स्वतंत्र स्वास्थ्य जांच पर अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा. एडिशनल सॉलिसीटर ने भी कहा कि AIIMS के पैनल से स्वास्थ्य जांच हो. हम LNJP की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते. यह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं. डॉक्टरों को जानते हैं. एम्स या RML के पैनल से जांच हो.
अब भी खराब है हालत
सत्येंद्र जैन की हालत अब भी खराब है। लोक नायक अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। सिर में चोट आने से परेशानी हो रही है। अस्पताल के डायरेक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि डाक्टर्स की टीम उन्हें देख रही है। कुछ टेस्ट कराए गए हैं। शाम को रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ हो पाएगी।