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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जो पहलवानों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष (सांसद) बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के जो आरोप लगाए थे अभी तक की जांच में  ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए. अगर ऐसा ही रहा तो बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर होगी बल्कि फाइनल रिपोर्ट दायर की जाएगी।

 गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं

दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिस महिला पहलवान ने पाक्सो के तहत बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके बालिग होने का दावा किया जा रहा है, और बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों में जो पोक्सो की धारा लगी है उसमें भी 7 साल से कम की सजा है, इसलिए उस धारा में भी तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. दूसरा अभी तक की जांच के अनुसार दिल्ली पुलिस को ऐसे कोई इनपुट नहीं मिले हैं जिससे की यह पता चल सके कि सांसद ने पीड़िताओं को धमकाने या उनसे किसी भी माध्यम संपर्क करने की कोई कोशिश की हो. ये वो दो वजहें हैं जिससे अभी तक की जांच के अनुसार सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है. 

पहलवान के चाचा ने कहा- भतीजी नाबालिग नहीं

रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा बुधवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बृजभूषण पर केस दर्ज करवाने वाली पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े प्रूफ भी दिखाए। चाचा ने कहा कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उनकी भतीजी से इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं।

पिता बोले- बड़ी बेटी की डेथ हुई, उसी के नाम पर रखा छोटी का नाम
नाबालिग लड़की के पिता ने कहा- 16 साल की उम्र में बेटी का रांची में शिविर के दौरान बृजभूषण ने शोषण किया था। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी की 2 साल की उम्र में मौत हो गई। दूसरी बेटी का नाम बड़ी बेटी के नाम पर ही रखा। वह अब भी नाबालिग है और रेसलिंग करती है। हालांकि उसका डेथ सर्टिफिकेट कहां है?, इसके बारे में पिता स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

15 दिन में दायर कर सकते हैं फाइनल रिपोर्ट

पुलिस के उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 दिनों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर देगी। यह चार्जशीट के रूप में या फाइनल रिपोर्ट के रूप में भी हो सकता है। हालांकि चार्जशीट फाइल करने की संभावना कम है क्योंकि अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

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